नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में आज से ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू हो गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 13 सितंबर को घोषणा की थी कि वायु प्रदूषण के मद्देनजर 4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन फार्मूला लागू होगा। यह योजना रोजाना सुबह 8 से रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। हालांकि रविवार को यह योजना लागू नहीं होगी। नियम का उल्लंघन करने पर 4 हजार रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने जनवरी 2016 और अप्रैल 2016 में ऑड-ईवन लागू किया था।
ऑड-ईवन में इन्हें छूट मिलेगी
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, चुनाव आयुक्त और सीएजी की गाड़ी, सेना से जुड़े वाहन, इमरजेंसी- एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड, मरीजों को लेकर जा रहे वाहन, महिलाएं, दिव्यांग और 12 से कम उम्र के बच्चों वाली गाड़ी, स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे बैठे होने पर छूट मिलेगी। टू व्हीलर ऑड-ईवन के दायरे से बाहर होंगे।
नियम इन वाहनों पर लागू होगा
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को ऑड-ईवन से छूट नहीं मिलेगी। दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों और सीएनजी के चलने वाले सभी वाहनों पर यह नियम लागू होगा। पिछली बार ऑड-ईवन में सीएनजी गाड़ियों को छूट मिली थी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ऑड-ईवन फार्मूला को लागू करने और सफल बनाने के लिए 200 टीमों को तैनात करेगी।
कितना जुर्माना, कब से लागू होगा?
केजरीवाल के मुताबिक, अगर कोई वाहन चालक ऑड-ईवन के नियमों का उल्लंघन करता मिला तो उससे 4 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। ऑड-ईवन 4 से 15 नवंबर के बीच सुबह 8 से रात 8 बजे तक लागू रहेगा। हर रविवार को सभी वाहनों को इससे छूट मिलेगी।
ऑड और ईवन नंबर के मायने
ईवन नंबर: जिन गाड़ियों के आखिरी नंबर में 0, 2, 4, 6, 8 जैसे डिजिट होंगे।
ऑड नंबर: जिन गाड़ियों के आखिरी नंबर में 1, 3, 5, 7, 9 जैसे डिजिट होंगे।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/2C9B9Dn
via IFTTT

No comments:
Post a Comment