अब कोरोना मरीज को बिना इलाज नहीं लौटा सकेंगे अस्पताल

दिल्ली सरकार ने कोरोना पॉजिटिव मरीज के अस्पताल आने पर इलाज को लेकर अस्पतालों के लिए एसओपी जारी किया है। इसके तहत अब कोरोना पॉजिटिव मरीज के अस्पताल आने पर डयूटी पर मौजूद डॉक्टर को इलाज उपलब्ध कराना होगा। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पद्मिनी सिंघला के हस्ताक्षर से जारी आदेश अनुसार मरीज को बैड या बैठने के लिए जगह जैसे मरीज की स्थिति हो उपलब्ध कराना होगा।

इसके बाद 60 मिनट के अंदर जैसे भी मरीज की स्थिति हो के अनुसार डॉक्टर को देखना होगा। यदि अस्पताल में बैड नहीं है और एडमिट करने की स्थिति है तो संबंधित अस्पताल दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने तक मरीज को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराएंगा। वहीं, सभी अस्पताल 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन नंबर जारी करेेगा।



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