उत्तरी दिल्ली नगर निगम में अब कारोबार करना अब महंगा हो जाएगा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति ने कॉलोनी की कैटिगरी के तहत ट्रेड लाईसेंस की दरों में भारी इजाफा किया है। ट्रेड ओर फैक्ट्री लाइसेंस की नई दरों के तहत दुकान, शो रूम, ज्वैलरी शॉप, गोदाम समेत सभी तरह के व्यापार पर इसका असर पड़ेगा।
निगम सी और डी कैटिगिरी के ट्रेड लाईसेंस और प्रोसेसिंग फीस को 550 रुपए से बढ़ाकर 2300 रुपए कर दिया है। इसी तरह से ई, एफ, जी और एच कैटिगरी में यह 1150 रुपए देने होंगे। यहां खास बात यह है कि यह फीस सिर्फ 10 वर्ग मीटर की दुकान तक लागू होगा। सी व डी कैटिगिरी वाले इलाके की 20 वर्ग मीटर वाली दुकानों से में 5750 रुपए और ई से एफ तक के लिए इलाके 2875 रुपए सालाना वसूला जाएगा। इसी तरह से 20 वर्ग मीटर से उपर वाले से उपरोक्त कैटिगिरी में क्रमशः 115, 86 रुपए की दर से वसूला जाएगा।
निगम ने कोई इजाफा नहीं किया है बल्कि दक्षिणी निगम की पॉलिसी को तीन साल बाद अपनाया है। -छेल बिहारी गोस्वामी, स्थायी समिति अध्यक्ष
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