चारधाम पर सरकारी नियंत्रण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका

भारत सरकार द्वारा चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के जरिये चारों धाम और 51 अन्य तीर्थ स्थानों पर नियंत्रण के विरोध में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मंगलवार काे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। स्वामी ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के 21 जुलाई के उस फैसले को भी चुनौती दी है, जिसके तहत उनकी मांग खारिज कर दी गई थी।

चारधाम मंदिरों में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री शामिल हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका में कहा है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लिया जा रहा है, जबकि मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थानों के साथ ऐसा नहीं है।

दो याचिकाओं में हाईकोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उक्त मामले में दो अन्य याचिकाएं भी दायर की गई हैं। ये याचिकाएं दो स्वयंसेवी संगठनों पीपुल फॉर धर्म और इंडिक कलेक्टिव ट्रस्ट ने दायर की हैं। दोनों याचिकाकर्ताओं ने भी उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है।

जिसके तहत चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड एक्ट की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्यों के पास मंदिरों का स्वामित्व होगा और बोर्ड के पास प्रशासन और संपत्तियों के प्रबंधन की शक्ति होगी।



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सुब्रमण्यम स्वामी


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