कोर्ट ने कथित गैंगस्टर भिखरीवाल को आठ दिन की रिमांड पर भेजा

पंजाब के तरनतारन में 16 अक्टूबर को शौर्य चक्र से सम्मानित पूर्व पुलिस अधिकारी बलविंदर संधू की हत्या करवाने के आरोपी और कथित गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी सुखमीत पाल सिंह उर्फ सुख भिखरीवाल को अदालत ने आठ दिन की रिमांड पर दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है।

पुलिस के मुताबिक वह खालिस्तान नेटवर्क का समर्थक है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने सुखमीत को बीते गुरुवार को गिरफ्तार किया था। आरोपी को द्वारका स्थित ड्यूटी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हिमांशु सहलोथ की अदालत के समक्ष पेश किया गया।

अदालत ने आरोपी को रिमांड पर देते हुए कहा कि पुलिस द्वारा पेश रिकार्ड के मुताबिक आरोपी पर गंभीर प्रकृति के आरोप हैं। उससे पुलिस पूछताछ की आवश्यकता है। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ तफ्तीश बहुत पहले से जारी है। अब भी परिस्थितियां वही हैं जो पहले थीं।

लिहाजा कोई बदलाव ना होने के चलते नए सिरे जांच की आवश्यकता नहीं है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रशांत प्रकाश का कहना था कि आठ दिन की रिमांड बहुत ज्यादा है। लेकिन अदालत ने कहा कि आरोपी को तथ्यों के आधार पर ही रिमांड पर सौंपा जा रहा है।

ज्ञात रहे कि सुखमीत के खिलाफ जालसाजी, आपराधिक साजिश एवं पासपोर्ट अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि सुखमीत खालिस्तानी विचारधारा को मानने वाला है। वह पाकिस्तानी खुफिया विभाग आईएसआई के इशारे पर बड़ी तादात में निर्दोष लोगों की जान लेने की साजिश रच रहा था।



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फाइल फोटो


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