उद्योगों में होगी सघन कोरोना टेस्टिंग, दस प्रतिशत सैंपलिंग अनिवार्य

जिले के औद्योगिक क्षेत्रों तथा घनी आबादी वाले क्षेत्रों जहां ज्यादा संख्या में लोगों का आवागमन होता है , उनमें सघन टेस्टिंग करवाई जाएगी ताकि कोरोना संक्रमण को और ज्यादा फैलने से रोका जा सके। इस बारे में जिलाधीश अमित खत्री ने आदेश जारी करते हुए उद्योगों में कोविड एसओपी लागू करने की हिदायत जारी की है। इन हिदायतों में कहा गया है कि सभी औद्योगिक ईकाइयां अपने कार्यस्थलों पर कोविड को लेकर सुरक्षा मानकों का पालन करेंगी।

इनमें मुख्यतः परिसर में प्रवेश से पहले हर व्यक्ति की थर्मल और सिप्टोमैटिक स्क्रीनिंग, जिनमें लक्षण दिखाई देंगे, उन्हें सामान्य होने तक कार्यस्थल पर नहीं आने की सलाह दी जाएगी। हाई काॅन्टैक्ट वाले क्षेत्रों की नियमित तौर पर सैनेटाइजेशन, शिफ्टों में अंतर ताकि स्क्रीनिंग और सैनेटाइजेशन के लिए पर्याप्त समय मिल सके और परिसर में प्रवेश तथा निकासी की जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नाॅर्म की पालना करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, आरोग्य सेतु एप का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए।

उद्योग में कार्यरत कामगारों में से किन्ही 10 प्रतिशत की सैंपलिंग करवानी अनिवार्य की गई है और इसके बाद हर महीने पांच प्रतिशत कामगारों के सैंपल लिए जाएंगे। औद्योगिक प्रबंधन को यह छूट दी गई है कि वह आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन आधारित टैस्ट में से किसी भी एक तरीके का चयन अपने यहां टेस्टिंग के लिए कर सकता है।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today


from Dainik Bhaskar https://ift.tt/3hbbwF0
via IFTTT

No comments:

Post a Comment