फाइनेंस कंपनी से 2 करोड़ रुपए का ऋण लेने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने वरिष्ठ प्रबंधक की शिकायत पर ऋण लेने वाली कंपनी के मालिक समेत फाइनेंस कंपनी के पूर्व कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। डीएलएफ फेज-3 थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। अशोक राठी ग्लोबल फाइनेंस कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक मोहित चोपड़ा ने बताया कि उनकी कंपनी से आनंद इंटरनेशनल कंपनी ने डीएलएफ फेज-3 स्थित अपनी संपत्ति पर ऋण लिया था।
कंपनी के मालिक अशोक कुमार व उनकी पत्नी लता रानी गोयनका ने ऋण के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन पर फाइनेंस कंपनी की दिल्ली शाखा के प्रबंधक सचिन जैन मौके पर जांच करने के लिए गए थे। करीब 2 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत करने के लिए फाइनेंस कंपनी ने शर्त रखी थी कि जिस संपत्ति पर ऋण लिया जा रहा है उसे अशोक न तो बेच सकते हैं और न ही इसे तोड़कर दोबारा बना सकते हैं।
इसे तोड़कर दोबारा बनाने के लिए उन्हें फाइनेंस कंपनी से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा। आरोप है कि जुलाई 2020 में उन्होंने संपत्ति की जांच कराई तो पाया कि अशोक ने बिना किसी सूचना दिए अथवा अनापत्ति प्रमाणपत्र लिए बिना ही ऋण में गिरवी इमारत को तोड़ दिया।
इस पर उन्होंने अशोक से बात की, लेकिन कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अशोक, लता के साथ सचिन जैन व एक अन्य सतपाल भसीन ने मिलीभगत कर यह ऋण लिया है। इस धोखाधड़ी का खुलासा होने से पहले ही सचिन ने अपनी नौकरी छोड़ दी। इस पर उन्होंने पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज कराया।
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