बाटा फ्लाईओवर न्यूटाउन रेलवे स्टेशन के पास औद्योगिक प्लाट का अवैध रूप से सब डिवीजन कर बनाई गईं करीब 10 दुकानों को नगर निगम ने तोड़ दिया। इसके पहले भी वहां नगर निगम ने तोड़फोड़ की थी। बाटा फ्लाईओवर के पास जुलानी टूल के नाम से इंडस्ट्री चलती थी।
इंडस्ट्री बंद होने के बाद जमीन का अवैध तरीके से सब डिवीजन कर दुकानें बना दी गईं। इस अवैध सब डिवीजन का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया। हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए अवैध सब डिवीजन कर बनाई गई दुकानों को तोड़ने का आदेश दिया।
नगर निगम ने वहां बैठे दुकानदारों को नोटिस जारी कर जगह खाली करने के लिए कहा। इसके बाद दुकानदारों की सुनवाई कर हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी दी। बुधवार को नगर निगम ओल्ड फरीदाबाद जोन की टीम दोपहर करीब डेढ़ बजे मौके पर पहुंची और दो मशीनों से करीब 10 दुकानों को तोड़ दिया।
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