पति की मौत के 21 साल बाद महिला को अनुकंपा आधार पर नौकरी देने के आदेश

पति की मौत के बाद उनकी जगह अनुकंपा आधार पर नौकरी पाने के लिए 21 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रही महिला को सुप्रीम कोर्ट ने राहत प्रदान की है। काेर्ट ने प. बंगाल स्थित कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) को आदेश दिया कि महिला या उसके परिवार के किसी सदस्य को एक महीने में नौकरी दे।

कोर्ट ने कंपनी पर 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। यह रकम पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। कोर्ट ने 19 जुलाई को दिए फैसले में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश काे बरकरार रखा। हाईकाेर्ट ने महिला को अनुकंपा आधार पर नौकरी देने के आदेश दिए थे। याचिका खारिज करते हुए काेर्ट ने कहा, काेई व्यक्ति अगर 7 साल तक देखा व सुना न जाए तो उसे मृत मान लिया जाता है।

इस केस में 21 साल से कंपनी कर्मचारी को न किसी ने देखा है व न सुना है। ऐसे में उसे भी मृत माना जाएगा। कंपनी में 1999 को चोर घुस गए थे। गार्ड उनके पीछे दाैड़ा। फिर वह वापस नहीं लौटा। पुलिस ने केस में कहा गया था कि अपराधियों ने गार्ड की हत्या कर शव नदी में फेंक दिया। उसके आधार पर गार्ड की पत्नी ने कलकत्ता हाईकोर्ट से अनुकंपा आधार पर नौकरी मांगी थी। हाईकोर्ट ने कंपनी काे नौकरी देने का आदेश दिया था।



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