दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) की स्वीकृति के बाद मुख्य सचिव विजय देव ने शुक्रवार को दिल्ली में होटल और साप्ताहिक बाजार ट्रायल बेसिस पर खोलने संबंधी आदेश जारी कर दिए। साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दिशा निर्देश में भी जारी किए। आदेश में केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।
आदेश के अनुसार कंटोनमेंट जोन में होटल और साप्ताहिक बाजार पर पाबंदी रहेगी। तीनों नगर निगम, एनडीएमएसी और कैंट बोर्ड के अधिकारी एक दिन में एक जगह साप्ताहिक बाजार खोलने संबंधित निर्णय अपने-अपने इलाके में लेगे। यह बाजार ट्रायल बेस पर 24 अगस्त से 30 अगस्त तक खुलेंगे। बाजार खोलने की अनुमति समय शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक की ही होगी। स्थानीय प्रशासन की बाजार लगने के पहले और बाद में जगह को सेनिटाइज करने की जिम्मेदारी होगी। बाजार में एक दूसरे से सभी को 6 फुट का डिस्टेंस बनाकर रखना होगा। वहीं, बाजार में दोनों दुकानों के बीच भी 6 फुट का डिस्टेंस रहेगा। इस जगह में कोई सामान भी नहीं रख सकेंगे। एक समय में दो खरीदार ही दुकान से सामान खरीद सकेंगा।
50 माइक्रोन से कम की पॉलिथीन बैग पर पाबंदी
बाजार में 50 माइक्रोन से कम की पॉलिथीन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। खरीदार को सामान लेने के लिए बायाडिग्रेबल या कपड़े का बैग लेकर जाना होगा।
वेंडर को हैंड सेनेटाइजर रखना होगा
एक दुकान पर एक वेंडर और एक सहायक की ही अनुमति होगी। दोनों का मास्क पहनना अनिवार्य होगा और खरीदारों से निश्चित दूरी बनाकर रखना होगा। साथ ही खरीदारों के लिए हैंड सेनेटाइजर भी तैयार रखना होगा।
दुकान के सामने मार्किंग
वेंडर और खरीदार के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने के लिए मार्किंग करना होगा। बाजार में थूकना प्रतिबंधित होगा। सभी को आरोग्य सेतू एप मोबाइल में डाउनलोड करने और उपयोग करने की सलाह दी गई है।
बुजुर्गों काे घर रहने की सलाह
गाइडलाइन में 65 से अधिक उम्र के बुजुर्गों, दूसरी बीमारी से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिला और 10 वर्ष से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। वहीं, बीमार व्यक्ति को भी बाजार न आने की सलाह दी गई है।
दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश
वहीं, होटल के प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजर रखने, अंदर सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने के लिए पर्याप्त संख्या में स्टॉफ को रखने के लिए कहा गया है, गेस्ट के सामान को सेनिटाइज करने के बाद रूम में भेजने, संपर्क में आए बिना भुगतान करने के लिए ई-पेमेंट को प्रमोट करने सहित केन्द्र सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।
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